राज्य

शुद्ध आहार – मिलावट पर वार“ अभियान के तहत बनाए लाइसेंस

सांगोद में आयोजित हुआ खाद्य लाइसेंस शिविर

बी एम राठौर
संवाददाता सांगोद

सांगोद 22 फरवरी को आमजन को शुद्ध एवं पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से “शुद्ध आहार – मिलावट पर वार“ अभियान के तहत आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवम औषधि नियंत्रक् तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा डॉ. नरेंद्र नागर के निर्देशानुसार जिले में अभियान के तहत शनिवार दिनांक 22 फरवरी 2025 को सांगोद कस्बे में खाद्य रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेंस कैंप का आयोजन किया गया जिसमें 31 खाद्य कारोबार कर्ताओं के रजिस्ट्रेशन जारी किए गए यह रजिस्ट्रेशन लाइसेंस के जिले में लगातार जारी रहेंगे खाद्य कारोबार कर्ताओं को व्यापार करने के लिए खाद्य रजिस्ट्रेशन लाइसेंस की आवश्यकता होती है अगर रजिस्ट्रेशन लाइसेंस खाद्य कारोबार कर्ताओं के पास नहीं होता है तो fss act 2006 के तहत धारा 26 में 25000 का जुर्माना बताया गया है अतः सभी खाद्य कारोबार कर्ताओं को कैंपों में भाग लेकर अपना रजिस्ट्रेशन बना ले।


सांगोद कस्बे में आयोजित रजिस्ट्रेशन लाइसेंस कैंप में खाद्य सुरक्षा अधिकारी चंद्रवीर सिंह जादोन, संदीप अग्रवाल, अरुण सक्सेना, मोजीलाल कुंभकार तथा गजेंद्र नागर, कंप्यूटर ऑपरेटर ई मित्र संचालक राम लखन प्रजापत व्यापार संघ से कृष्ण कुमार गर्ग, किशनचंद नंदवाना, दिनेश गर्ग, संजय garg, अंशुल् मित्तल आदि उपस्थित रहे।

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Chief Editor of voice of public rajasthan

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