फर्जी मार्कशीट से सरपंच का चुनाव लड़ने पर सजा
एसीजेएम कोर्ट ने 5 साल का कारावास, एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया

इंजीनियर रवि मीणा
Voice Of Public Rajasthan
बेगूं: चितौड़गढ़ जिले के बेगूं एसीजेएम कोर्ट के न्यायाधीश डॉ. पीयूष जैलिया ने फर्जी मार्कशीट से सरपंच चुनाव लड़ने के मामले में 5 साल का साधारण कारावास और 1 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। फैसला आने के बाद एडीजे कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका भी स्वीकार कर ली है। मामला 31 जनवरी 2015 का है। घीसालाल ने रिटर्निंग अधिकारी के सामने संत रामकृष्ण उच्च माध्यमिक स्कूल, कोटा की 8वीं कक्षा की फर्जी मार्कशीट पेश की थी। गांव के महावीर ने इसकी शिकायत बेगूं थाने में दर्ज कराई। जांच में सामने आया कि जिस स्कूल की मार्कशीट दी गई, वह बंद था। इस स्कूल को डीईओ की मान्यता भी प्राप्त नहीं थी।
एपीपी प्रवीण कुमार के अनुसार, कोर्ट ने धारा 420 के तहत मुख्य सजा सुनाई है। साथ ही धारा 471 में 2 साल का कारावास और धारा 125 ए में 6 महीने का कारावास का आदेश दिया है। प्रत्येक धारा में 1-1 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर एक महीने का अतिरिक्त कारावास होगा। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने 9 गवाह और 20 दस्तावेज पेश किए। आरोपी मेवाड़ा यह सरपंच चुनाव हार गए थे। बेगूं एडीजे कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है।